Krishi Yantra Subsidy Yojana: मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शोरूम की गई कृषि यंत्र सब्सिटी योजना जिसका उद्देश्य है कि किसानों को आर्थिक रूप से मदद की जाए इसमें किसान को ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, रोटरवेटर, कल्टीवेटर, टीलर, रिपर जैसे कई कृषि यंत्र खरीद सकते हैं जिसमें उन्हें 50% तक के सब्सिडी दी जाएगी।
किस-किस को पात्रता मिलेगी
- केवल भारतीय नागरिक योजना का लाभ उठा सकते हैं।
- आवेदक किसान होना चाहिए।
- आवेदक के पास खुद की निजी जमीन होनी चाहिए।
- आवेदक आर्थिक रूप से कमजोर होना चाहिए।
- आवेदक का बैंक खाता होना चाहिए।
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- समग्र आईडी
- बैंक खाता पासबुक पासपोर्ट साइज फोटो
- भूमि कागज
- वाहन जमानत राशि की रसीद
लोन का क्या-क्या लाभ होगा
- किसान कम लागत में कृषि यंत्र खरीद सकते हैं और अपनी खेती बनी आराम से कर सकते हैं।
- किसानों को 50 परसेंट तक की सब्सिडी दी जाएगी कृषि यंत्र खरीदने के लिए।
- कृषि यंत्रों से खेती प्राणी करने से किसानों का टाइम बचेगा और उत्पादन अच्छा होगा।
आवेदन कैसे करें
- ऑनलाइन आवेदन करने के लिए मध्य प्रदेश राज्य के अधिकारी का वेबसाइट पर जाएं।
- आवेदन फॉर्म भर और जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।
- जमानत राशि जमा करें और ऑनलाइन पेमेंट भुगतान करें।
- आवेदन सबमिट करें और प्रिंट आउट निकाल ले।

